जमीन पर अरहर बोने को लेकर पड़ोसी से विवाद, पुलिस ने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
राजनांदगांव। बोरतलाव थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरखारकला में जमीन पर अरहर बोने को लेकर पड़ोसी से विवाद करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने शांति भंग होने और संज्ञेय अपराध की आशंका को देखते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं के तहत कार्रवाई कर प्रकरण अनुविभागीय दंडाधिकारी, डोंगरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया है।
पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर को ग्राम पीपरखारकला निवासी नाजुकराम (52), पिता स्वर्गीय परसराम, का अपनी पड़ोसी फुलेश्वरी बाई से जमीन पर अरहर बोने को लेकर विवाद हो रहा था। नाजुकराम का आरोप था कि पड़ोसी ने उसकी जमीन पर अरहर बोई है। इस बात को लेकर दोनों के बीच वाद-विवाद की स्थिति बनी।
मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस टीम ने नाजुकराम को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति शांत नहीं होने पर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसरी नंदन नायक के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक अनुराग सोनवानी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170, 126 और 135(3) के तहत इस्तगासा तैयार कर अनुविभागीय दंडाधिकारी, डोंगरगढ़ के न्यायालय में पेश किया।

